प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन2017 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समयसमय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के अन्दर, निर्धारित प्रारूपों पर आॅफलाइन के साथसाथ निर्वाचन व्यय लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में आॅनलाइन भी दाखिल(ैनइउपज) किया जाना आवश्यक है। श्रीमती रतूड़ी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन2017 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे के आॅनलाइन दाखिल(प्दपजपंस) प्रक्रिया के सहायतार्थ लेखा परीक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधिकारियों, कार्मिकों आदि को म्समबजपवद ब्वउउपेेपवद त्मजनतद च्तमचंतमेम्ब्त्च्द्ध के रूप में नामित किया गया है। श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि नामित अधिकारी व कार्मिक प्रथम चरण में निर्वाचन व्यय लेखो की आनलाइन(ैनइउपेेपवद) प्रक्रिया की प्रारम्भिक(प्दपजपंस) तैयारी हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियांे के सहायतार्थ 23 से 25 मार्च, 2017 तक संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित रहकर आयोग के निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे। श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में निर्वाचन व्यय लेखो के अंतिम(थ्पदंस) रूप से आॅनलाइन दाखिल(ैनइउपेेपवद) प्रक्रिया हेतु म्ब्त्च् के रूप में नामित समस्त अधिकारी, कार्मिक संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में 5 से 11 अप्रैल, 2017 तक उपस्थित रहकर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखे का आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम(थ्पदंस) रूप से आॅनलाइन दाखिल(ैनइउपेेपवद) प्रक्रिया का संपादन सुनिश्चित करेंगे। श्रीमती रतूड़ी ने समस्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे आयोग के दिशानिर्देशानुसार अपना निर्वाचन व्यय लेखा ससमय दाखिल करें। |